हापुड़, सितम्बर 6 -- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विपिन कुमार द्वितीय ने व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए शनिवार को मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्त को दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 में गांव बक्सर निवासी इशाक ने थाना सिंभावली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके बड़े भाई अलाउद्दीन का निकाह करीब दो वर्ष पूर्व जिला मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर की राशिदा से हुआ था। निकाह से पूर्व ही राशिदा का जिला मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ के गांव किला के दिलशाद उर्फ दिल्लू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। निकाह के बाद दिलशाद...
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