शामली, जनवरी 22 -- पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या करने के बाद तीनों के शव गड्ढे में दबाने के मामले में जनपद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजय चौहान ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 को अमीर अहमद ने थाना कांधला पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बेटी ताहिरा का निकाह 2009 में गढीदौलत निवासी फारूख के साथ हुआ था। बेटी के ससुर दाऊद ने उसे सूचना दी कि बेटी ताहिरा व उसकी दोनों बेटियां एक सप्ताह से गायब है।इसके बाद उसे पता चला कि पुलिस ने गड्ढा खुलवाकर तीनों के शवों को निकाल लिया है। फारुख ने ताहिरा और 14 वर्षीय आफरीन की गोली मारकर हत्या की तथा सात वर्षीय सहरीन की गला घोटकर हत्या करने के बाद तीनों के शवों को गड्ढे में दबाए थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर तीन तमंचे, दस कारतूस और सात खोखे बरा...