बिजनौर, दिसम्बर 23 -- करीब आठ साल पहले मंडावर क्षेत्र में पत्नी और उसके दो मासूमों को जहर देकर हत्या करने के मामले में एफटीसी प्रथम कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने पति अशोक को दोषी पाकर 10 साल की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी अशोक पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकुल राठौर ने बताया कि मृतका के पिता अतर सिंह ने थाना मंडावर पर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसने अपनी लड़की शशि की शादी मंडावर के शहजादपुर गांव के अशोक पुत्र कन्हैया से की थी। शादी के बाद उसकी लड़की को अशोक से तीन बच्चे पैदा हुए। शादी के बाद से ही आरोपी अशोक और उसके परिजन प्रकाश, कृष्णा उर्फ गोलू और प्रकाशो दहेज के समान को लेकर उसकी लड़की को परेशान करते हुए मारपीट करते थे। आरोपी के परिजन आरोपी की दूसरी जगह शादी करने की बात भी ...
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