पीलीभीत, मई 7 -- अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (महिला संरक्षण)छांगुर राम ने दहेज हत्या के दोष सिद्ध पति, सास, ससुर समेत सात अभियुक्तों को 14-14 हजार रुपए जुर्माना समेत 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। एसपी के आदेश पर थाना जहानाबाद में नौ मार्च 2019 को लिखे गए मुकदमें में वादी थाना सुनगढी के गांव संतोषपुरा निवासी निरंजन लाल पुत्र मिढई लाल ने बताया कि उसने 26 वर्षीय पुत्री तारावती उर्फ बब्ली उर्फ रूपवती का विवाह जहानाबाद में पंसोली निवासी महेंद्र पाल व उर्मिला देवी के पुत्र नरेश पाल के साथ 12 जून 2014 को किया था। आरोप लगाया कि ससुराल के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं हुए। दामाद को व्यवसाय कराने के लिए दो लाख रुपए की मांग पूरी करने को बेटी का उत्पीड़न बढ़ता चला गया। पंचायत भी कराई पर बात नहीं बनी। आरोप लगाते हुए बताया कि 28 फरवरी 2019 को गांव वालो...