विधि संवाददाता, अगस्त 10 -- पटना हाईकोर्ट ने पटना परिवार न्यायालय के विवाह विच्छेद आदेश को बरकरार रखते हुए पत्नी को मुकदमे बाजी के लिए पचास हजार रुपये तीन माह के भीतर देने का आदेश पति को दिया है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी 2006 से अलग रह रही हैं और संबंध सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। कोर्ट ने पति की ओर से लगाई गई क्रूरता और परित्याग आरोप को सही करार देते हुए परिवार न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी बी बजंथरी और न्यायमूर्ति शशि भूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया। कुमारी संगीता राय उर्फ संगीता देवी की ओर से दायर अर्जी में परिवार न्यायालय के आदेश 31 अकटुबर 2018 की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राजीव रंजन उर्फ बबलू का विवाह हिन्दू रीति रिवाज से 21 जून 1996 में हुआ था। ल...
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