नई दिल्ली, मार्च 1 -- दिल्ली की एक अदालत ने दहेज की वजह से परेशान कर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से एक शख्स को बरी कर दिया। महिला ने साल 2023 में सुसाइड किया था, जिसके बाद उसके मायके वालों ने पति पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला के पिता के बयान पर गौर किया जिसमें उसने बताया था कि वह अनपढ़ है और उसने पुलिस अधिकारियों के कहने पर ही आरोपी के खिलाफ बयान पर हस्ताक्षर किए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी के खिलाफ मामले की सुनवाई की, जिसके खिलाफ IPC की धारा 304-बी (दहेज हत्या), 498-ए (विवाहित महिला के साथ क्रूरता) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में नेब सराय पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार आरोपी कुमार की शादी अप्रैल 20...