नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- पति-पत्नी के बीच विवाद के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नी को पति के साथ 'लट्टू' जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अदालत ने बच्चे को ध्यान में रखकर उन्हें अपने 'अहं' को किनारे करने की नसीहत दी। जिस मामले में अदालत ने यह टिप्पणी उसमें पति-पत्नी कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही साथ रहने पर राजी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर माधवन ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। पति की ओर से दिए गए कई प्रस्तावों को पत्नी ने खारिज कर दिया तो अदालत ने उसे लट्टू ना समझने की नसीहत दी। पति रेलवे का कर्मचारी है और दिल्ली में रहता है, जबकि पत्नी पटना में रहती है। पत्नी पटना में अपने माता-पिता और बच्चे के साथ रहती है। वह आरबीआई में नौकरी करती है। सास-ससुर की तरफ से किए गए...
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