नई दिल्ली, अप्रैल 19 -- बिहार के कटिहार में एक महिला और उसके दो बच्चों को जिंदा जलाकर मारने के आरोपियों को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि मृत महिला के पति और सास थे। कोर्ट ने आरोपी पति को फांसी की सजा सुनाई है जबकि उसकी मां (मृतका की सास) को कठोर उम्रकैद का आदेश किया है। घटना 2021 की है। कटिहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया है। पत्नी एवं दो नाबालिग बच्चों को घर में बन्द कर जिन्दा जला कर हत्या करने से संबंधित मुकदमा प्राणपुर थाना कांड सं०-51/21सह सत्रवाद सं०-132/22 की विचारण के पश्चात पति मो.ताहिर को सजा-ए-मौत की सजा सुनायी। वहीं मृतका की सास हदीशन खातुन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दोनों आरोपी ग्राम रोशना (प्राणपुर) कटिहार के निवासी है।
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