भभुआ, सितम्बर 26 -- दहेज हत्या मामले में एडीजे तृतीय की अदालत ने सुनाया फैसला सजा पाने वालों पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया भभुआ ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के एडीजे तृतीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष व सास-ससुर को दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने तीनों आरोपितों को सजा के अलावा दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वाले जिले के सोनहन थाना क्षेत्रके अमड़ा निवासी मृतका का पति वीरेंद्र कुमार, ससुर जय श्रीराम व सास शांति देवी शामिल हैं। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह द्वारा बताया कि जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के बभनगावां निवासी हरेंद्र प्रसाद की पत्नी सोनिया कुंवर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री रेखा कुमारी की ...