हरदोई, अगस्त 19 -- हरदोई। पति को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाली पत्नी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज संजीव शुक्ला ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के छिबरामऊ गांव निवासी अभिनेश ने 14 जून 2025 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनका भाई अंकित शुक्ला खेती करता था। ससुराल अरवल थानाक्षेत्र के सिया गांव में है। दो माह से पत्नी अनुराधा बेटी सृष्टि के साथ अपने मायके में रह रही है। 20 मई को अंकित और अनुराधा की शादी की वर्षगांठ थी। अंकित ससुराल गया था। वहां अनुराधा से घर चलने को कहा, उसने जाने से मना कर दिया था और मारपीट कर घर से धक्का देकर भगा दिया था। इसी कारण अंकित ने जहर खा लिया था। इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रियंका उर्फ अनुराधा, इसकी मां नीलम ...