नई दिल्ली, जून 6 -- यहां की एक सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में एक महिला को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। अदालत ने कहा कि महिला के पति के पास बहुत सारा पैसा है। कोर्ट ने पाया कि महिला का पति, जो एक लिफ्ट कंपनी चलाता है, और उसका परिवार 'करोड़पति है। अदालत ने मुआवजे के अलावा महिला और उसकी बेटी को दिए जाने वाल मासिक भरण-पोषण भी एक लाख रुपये से बढ़ा कर 1.5 लाख रुपये कर दिया। अदालत ने कहा कि पति के साथ रहने के दौरान शिकायकतकर्ता को जिस 'शारीरिक और मानसिक यातना का सामना करना पड़ा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पांच लाख का मुआवजा कम था पिछले महीने पारित अपने आदेश में, अतिरिक्त सेशन जज (डिंडोशी कोर्ट) एस. जे. अंसारी ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया 5 लाख रुपए का शुरुआती मुआवजा कम था, यह ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.