मुरादाबाद, फरवरी 17 -- सिविल लाइंस की हिमगिरी कॉलोनी में युवक के उत्पीड़न और आत्महया के लिए उकसाने में उसकी पत्नी को दोषी माना गया है। दोषी पर दस साल व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली है। विवाह के एक साल के अंतराल में पत्नी के खिलाफ पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हिमगिरि कालोनी निवासी सत्यनारायण शर्मा की ओर से पुत्रवधु मोहनी उर्फ मोना के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। वादी ने 5 सितंबर,2020 को थाने में तहरीर दी। रिपोर्ट में कहा कि बेटे मुनीश का विवाह काशीराम नगर के रामवीर सिंह की बेटी मोहनी के संग 6 मई 2019 को हुआ। शादी के एक साल बाद ही पति-पत्नी में मनमुटाव हो गया। 21 फरवरी,20 को महिला ने बेटे को जन्म दिया। 26 फ़रवरी को स्तनपान के दौरान नवजात का दम घुट गया। इस पर मोहिनी और पिता की ओर से उनके व बेटे मुनीश के खिलाफ तहरीर थाने में दी। पीएम...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.