बगहा, फरवरी 20 -- बगहा, हमारे संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने पति मनोज राम की हत्या की दोषी पत्नी नेहा उर्फ नूरजहां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एक माह के भीतर आया यह फैसला सूबे में दूसरा सबसे तेज ट्रायल माना जा रहा है। कोर्ट ने दोषी महिला पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 23 जून 2025 की रात धनहा थाना क्षेत्र में घटी थी। नेहा ने अपने पति मनोज पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। अस्पताल में इलाज के दौरान मनोज ने अपना बयान दर्ज कराया था और हमले की पूरी बात बताई थी। चाकू लगने के बाद मां से मदद मांगने व मरने से पूर्व बयान का वीडियो दोष सिद्ध करने में ठोस सबूत साबित हुए। कोर्ट...