आगरा, अक्टूबर 9 -- पति की हत्या एवं आपराधिक षड़यंत्र के मामले में आरोपित पत्नी शिखा बघेल समेत तीन को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने शिखा बघेल, रिषिकेश निवासी ग्राम लखनपुरा खालसा बासौनी एवं सुशील उर्फ भूरा हाल निवासी थाना निहाल विहार वेस्ट दिल्ली को आजीवन कारावास एवं तीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने वादी समेत छह गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी विक्रम बघेल का आरोप था उसके पिता अतिराज सिंह की तीन जनवरी 2021 की रात किसी ने हत्या कर दी थी। दूसरे दिन सुबह गांव की युवती जब अपने घूरे पर कूड़ा डालने गई, तो उसने वहां वादी के पिता अतिराज की लाश देखी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वादी ने पिता की हत्या में पहले कई लोगों पर शक जता ...