पौड़ी, जुलाई 31 -- जिला सत्र न्यायलय पौड़ी की अदालत ने पति के हत्या में दोषी पाए जाने पर पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही पत्नी पर दस हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जुर्मान अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में मृतक के भाई ने राजस्व पुलिस मुण्डनेश्वर में तहरीर दी थी। जिस पर आरोपी पत्नी के खिलाफ राजस्व पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि 4 अक्तूबर 20019 की रात को कल्जीखाल ब्लॉक की पट्टी असवालस्यूं के गांव सीरौं निवासी देवेंद्र सिंह ने राजस्व पुलिस में तहरीर दी कि उसका भाई तेजपाल घर के आंगन में लहूलुहान हालत में पड़ा है। उसके चेहरे पर चोटें लगी है और निशान पड़े है और तकरीबन मृत अवस्था में है। पास में ही खून से सनी ईंट ...