रांची, जुलाई 28 -- रांची, संवाददाता। आर्मी में पोस्टेड जवान जीतलाल मुंडा की नृशंस हत्या के नौ साल पुराने मामले में अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी करार मृतक की पत्नी तारामणि देवी और उसका प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25000-25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोनों को दो साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह हत्याकांड 16 मई 2016 की रात करीब 11 बजे घटित हुआ था। घटना के पीछे अवैध प्रेम संबंध की कहानी है, जिसमें तारामणि देवी ने अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को घर बुलाया और पति जीतलाल मुंडा की हत्या करवा दी। दरवाजा खोलते ही धारदार हथियार से हमला कर जीतलाल की हत्या की गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या क...
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