रांची, जुलाई 18 -- रांची, संवाददाता। आर्मी में पोस्टेड जवान जीतलाल मुंडा की हत्या के मामले में उनकी पत्नी तारामणि देवी और उसके प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने शुक्रवार को दोनों को सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। इस जघन्य हत्याकांड की कहानी जितनी क्रूर है, उतनी ही चौंकाने वाली है। घटना 16 मई 2016 की रात लगभग 11 बजे की है, जब तारामणि देवी ने अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को अपने घर बुलाया। नेहरू अपने कुछ साथियों के साथ आया और जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला, पति जीतलाल मुंडा पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या के अगले ही दिन तारामणि देवी ने खुद ही अज्ञात हमलावरों के खिलाफ नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज...