आगरा, जुलाई 19 -- पति की हत्या के आरोप में पत्नी और ससुरालीजनों के विरुद्ध मुकदमा होगा। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पत्नी, सास, ससुर आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष जगदीशपुरा को दिए हैं। वादी नेकराम निवासी जारुआ कटरा थाना मलपुरा ने वरिष्ठ अधिवक्ता गिरधारी लाल चौरसिया के माध्यम से अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बताया था कि उसके पुत्र बंटी की शादी 2020 में खुशबू निवासी किरावली के साथ हुई थी। आरोप है कि उसकी पुत्रवधू शादी के कुछ दिनों बाद ही बोदला में परिवार से अलग रहने लगी। वह कई-कई दिन बिना बताए घर से गायब रहती थी। वादी के पुत्र बंटी के विरोध पर वह अपने परिजनों से झूठी शिकायत कर उसे पिटवा देती थी। 25 अप्रैल 2025 की देर रात वादी की पुत्रवधू ने अपने परिजनों के सहयो...