आगरा, अक्टूबर 9 -- पति की हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के एक सनसनीखेज मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट यशवंत कुमार सरोज ने मृतक की पत्नी शिखा बघेल समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला तीन जनवरी 2021 का है, जब वादी विक्रम बघेल के पिता अतिराज सिंह का शव गांव के घूरे पर मिला था। शुरुआत में वादी ने धमकी देने वाले कुछ अन्य लोगों पर हत्या का शक जताया था। हालांकि, पुलिस की गहन जांच में हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने सात जनवरी 2021 को मृतक की पत्नी शिखा बघेल और उसके दो साथी रिषिकेश एवं सुशील उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई सीट बेल्ट और मफलर भी बरामद किया गया था। एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने अदालत में छह गवाहों और ठोस साक्ष्यों को प्र...
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