गाज़ियाबाद, नवम्बर 29 -- गाजियाबाद। अदालत ने लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित साहिबाबाद गांव में पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी की जमानत अर्जी शनिवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार योगेश कुमार की पूजा से वर्ष 2013 में शादी हुई थी। 24 सितंबर को आरोपियों ने योगेश को पिलखुवा बुलाया और जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। गुमराह करने के लिए हत्या के बाद पत्नी ने लिंक रोड थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पूजा की तरफ से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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