आगरा, जून 13 -- भरण-पोषण की धनराशि पति द्वारा पत्नी को अदा न करने पर अदालत ने नाराजगी जताई है। अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय तृतीय ने पति की संपत्ति कुर्क कर पत्नी को लंबित भरण-पोषण राशि तीन लाख 43 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। धनराशि वसूलने के लिए कुर्की वारंट जिलाधिकारी को भेजा गया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि संपत्ति जब्त कर त्वरित रूप से अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। वादिया लोंगश्री ने न्यायालय में भरण-पोषण के लिए याचिका प्रस्तुत की थी। वर्ष 2017 में अदालत ने उसके पति रामभजन निवासी ग्राम सामरा, थाना फतेहपुर सीकरी को 3500 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। लेकिन उन्होंने अब तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस अवधि में कुल तीन लाख 43 हजार रुपये की राशि बकाया हो चुकी है। अदालत ने इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धा...