शामली, मई 31 -- ट्रेन में लूटपाट के दौरान पति की हत्या के बाद एटीएम डेबिट कार्ड पर पांच लाख रुपये का दुघर्टना बीमा क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने नोएडा स्थित एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक व कॉरपोरेट हेड पर 6.60 लाख रुपये का जुर्माने का आदेश दिया है। इनमें पांच लाख रुपये बीमा क्लेम की राशि मय ब्याज सहित परिवादी मृतक की पत्नी एवं दस हजार रुपये वाद व्यय और एक लाख रुपये मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में अदा करने के आदेश दिए है। साथ ही 50 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में राजकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए है। शामली के गांव मालैंडी निवासी सुमन शर्मा पत्नी स्वर्गीय अश्वनी कुमार ने साल 2022 में जिला उप*ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक वाद दायर किया था। जिसमें सुमन शर्मा ने बताया था कि उसके पति अश्वनी कुमार का नोएडा के सेक्टर 16 में स्...