प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 21 -- स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रामनारायण, सदस्य शशिकांत त्रिपाठी, सदस्य सुमन पांडेय की कोर्ट ने दुर्घटना में मृतक की पत्नी को करीब नौ साल बाद दो लाख रुपये अदा करने का आदेश बैंक एवं यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को दिया है। सदर तहसील क्षेत्र के बिहारगंज सराय वीरभद्र गांव में रहने वाली निर्मला ने वाद प्रस्तुत करते हुए बताया था कि उसके पति रामयश पाल ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट की मदद से बीमा कराया था। 27 दिसंबर 2016 को वादी के पति की मौत दुर्घटना में हो गई थी। वादी की ओर से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद 2017 में बीमा क्लेम आवेदन किया गया लेकिन यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से आवेदन को निरस्त कर दिया गया। स्थायी लोक अदालत में मामले की सुनवाई के बाद अब केनरा बैंक एवं यूनाइटे...