चंडीगढ़, अप्रैल 18 -- पति के नसबंदी ऑपरेशन के विफल होने पर महिला के एक लड़की को जन्म देने पर निचली अदालत से दंपति को दिए गए मुआवजे के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस निधि गुप्ता ने दंपति को एक लाख रुपए का मुआवजा देने के कुरुक्षेत्र जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि राम सिंह की नसबंदी विफल रही। हालांकि, निचली अदालत को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि वादी द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया कि डॉ. आर.के. गोयल ने ऐसे हजारों ऑपरेशन किए हैं। नसबंदी के असफल होने की संभावना बहुत कम है, जो 0.3 से 9 प्रतिशत तक है। वादी उस दुर्लभ श्रेणी में आते हैं। इससे डाक्टर की ओर से किसी लापरवाही का संकेत नहीं मिलता। निचली अदालत ने भी इस बात पर विचार नहीं किया कि...