नई दिल्ली, अगस्त 3 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी अपने पति की वास्तविक आय अथवा संपत्ति जानने के लिए गवाह के रूप में बैंक अधिकारियों को बुलाने की मांग कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि पतियों द्वारा अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए अपनी वास्तविक आय छिपाना कोई असामान्य बात नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रविंदर डुडेजा ने याचिकाकर्ता पत्नी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी पति की वास्तविक आय के संबंध में उसके दावों की पुष्टि के लिए बैंक अधिकारियों को गवाह के रूप में बुलाने की उसकी मांग खारिज कर दी थी। जस्टिस डुडेजा की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका में भरण-पोषण की राशि निर्धारित करने में प्रतिवादी की आय, संपत्ति...
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