मेरठ, अक्टूबर 16 -- पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी निशा, उसके प्रेमी अंशुल और सहयोगी कपिल को अपर जिला जज कोर्ट संख्या-20 सुधाकर दुबे की अदालत ने आजीवन कारावास तथा 70 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। महिला ने पांच साल पहले पति की हत्या कराई थी। इस मामले में पुलिस ने मजबूत पैरवी करते हुए कोर्ट में साक्ष्य पेश किए। इसी आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। सरकारी वकील अंजलि त्यागी ने बताया कि रजपुरा निवासी विपिन चौधरी ने थाना गंगानगर में 29 अप्रैल 2020 को तहरीर दी थी कि उसका चचेरा भाई रजत सिवाच (27) विद्युत विभाग में संविदा के पद पर नौकरी करता था। बताया था कि 29 अप्रैल की सुबह आठ बजे नौकरी पर जाने के लिए रजत घर से निकला था। इसी दौरान विजयलोक कॉलोनी के गेट के पास बाइक सवार दो अज्ञात आरोपियों ने रजत की स्कूटी रोककर तमंचे से कनपटी पर गोली मारकर हत्य...
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