नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- पतंजलि आयुर्वेद ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसे डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह सामान्य अपमान का मामला है। पतंजलि द्वारा दिए गए बयान प्रतिवादी डाबर के लिए एक स्पष्ट संदर्भ हैं। हाईकोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी दी कि यदि उसे यह बेकार अपील लगी तो वह उस पर जुर्माना लगाएगा। पीठ ने पतंजलि के वकील से कहा कि आपने कहा है कि 40 जड़ी-बूटियों से बने साधारण च्यवनप्राश से संतुष्ट क्यों हों। पीठ ने कहा कि जब आपने 40 जड़ी-बूटी शब्द का प्रयोग किया है, तो यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी डाबर की ओर इशारा करता है। आप कहना चाहते हैं कि च्यवनप्राश साधारण है। जबकि पंतजलि उ...