नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसे डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चलाने से रोक दिया गया था। याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका में 3 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि टीवी व प्रिंट दोनों विज्ञापनों में प्रथम दृष्टया अपमान का एक मजबूत मामला सामने आता है। जुलाई के आदेश में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने डाबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही पतंजलि को निर्देश दिया था कि वह प्रिंट विज्ञापनों से 40 जड़ी-बूटियों से बने साधारण च्यवनप्राश से ही क्यों संतुष्ट हों। पीठ ने कहा ...
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