नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद को एक बड़ी राहत दी और कुछ बदलावों के साथ उसे अपने च्यवनप्राश के प्रिंट और टीवी विज्ञापन चलाने की अनुमति दे दी। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने उससे अपने विज्ञापन के उन हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें कथित तौर पर डाबर के च्यवनप्राश का अपमान किया गया था। इस दौरान जस्टिस हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने पतंजलि को अपने विज्ञापन में 'साधारण च्यवनप्राश से ही क्यों संतुष्ट हों' यह कहने की अनुमति तो दी, लेकिन '40 जड़ी-बूटियों से बने' वाले हिस्से को हटाने का निर्देश दिया।सिंगल जज की बेंच ने दो लाइन हटाने को कहा था इससे पहले जुलाई में डाबर कंपनी द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को स्वीकार करते हुए एकल जज की बेंच ने पतंजलि को अपने विज्ञापन से पहली दो पंक्तियों को पूरी तरह हटान...
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