दिल्ली, अप्रैल 2 -- पतंजलि पर आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रचार के लिए आधुनिक चिकित्सा की छवि खराब करने वाले भ्रामक विज्ञापन चलाने पर मुकदमा चल रहा है. अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण की क्षमा प्रार्थना अस्वीकार करते हुए कंपनी को फटकार लगाई है.सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को कहा कि वह अदालत की अवमानना के मामले में पतंजलि के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण की क्षमा प्रार्थना को अस्वीकार कर सकती है. पतंजलि और इन दोनों पर भ्रामक प्रचार चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप हैं. न्यायमूर्ति हीमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने फटकार लगाते हुए कंपनी के रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की. जजों ने यहां तक कहा कि पतंजलि अदालत में झूठी गवाही देने की भी दोषी प्रतीत हो रही है. सॉलिसिटर जनरल के हस्त...