फरीदाबाद, सितम्बर 19 -- फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने पड़ोसी युवती से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसके खिलाफ एक लाख 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि यह मामला महिला थाने में 26 जुलाई 2022 को दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने बताया कि उनके पड़ोस में मधुसुदन उर्फ बंटी रहता था। एक दिन रास्ते मे रोककर उसने बाते करना शुरु की और वह उसके साथ मेलजोल शुरू किया। साथ ही सोशल मीडिया पर बाते करने लगा। साथ ही घुमाने की बाते करने के साथ शादी करने का झांसा देता था | पीड़िता के अनुसार शुरुआत मे उसने आरोपी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसकी बातों मे आ गई। आरोपी उसे कई सब्जबाग दिखाए। मार्च 2022 में वह उस...