नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में लगे पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को देशभर में लागू किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लोगों को ही नहीं, बल्कि देशभर के सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए करीब 40 साल पहले एमसी मेहता द्वारा दाखिल जनहित याचिका से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह मौखिक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार को दिल्ली की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्द...
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