वाराणसी, अप्रैल 10 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए यदुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय फेरी-पटरी, ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक सचिव प्रमोद निगम की हत्या में नंदलाल राय उर्फ बबलू, शेषनाथ शर्मा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय सिंह ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 17 जनवरी 2017 को इंग्लिशिया लाइन स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर के समीप हुकुलगंज निवासी प्रमोद निगम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में नंदलाल राय और शेषनाथ शर्मा को आरोपी बनाया गया था। नंदलाल करीमुद्दीनपुर (गाजीपुर) और शेषनाथ चंदुआ सट्टी (सिगरा) का निवासी है। पुलिस ने दोनों को 13 फरवरी 2017 को घंटी मिल से गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलहा...