पटना, सितम्बर 26 -- चर्चित आईएएस संजीव हंस के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई महीनों से जेल में बंद पूर्व विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। अक्टूबर 2024 से गुलाब यादव जेल में बंद थे। आईएएस संजीव हंस के साथ सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल और ठेकों में हेराफेरी कर अकूत अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आपको बता दें आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 2024 के जुलाई महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। गुलाब यादव के पटना, झंझारपुर, पुणे के आवास समेत कई ठिकानों पर एक साथ रेड हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने 18 अक्टूबर 2024 को ...
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