मुंगेर, फरवरी 11 -- मुंगेर, एक संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय ने मुंगेर विश्वविद्यालय के पूर्व वित्त परामर्शी (एफए) बीएम दास से जुड़े मामले में पूर्व में पारित आदेश को पलटते हुए एफए से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि, यदि कोई पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह तथ्यों और साक्ष्यों के साथ पुनः अपील कर सकता है। गौरतलब है कि, इसी प्रकरण में पहले पटना हाईकोर्ट द्वारा मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। यह आदेश पूर्व वित्त परामर्शी बीएम दास की उस याचिका पर आया था, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कुलाधिपति सह राज्यपाल के निर्देश के बावजूद विभिन्न भत्तों का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया था। सूत्रों के अनुसार, लगभग दो वर्ष पूर्व कुलाधिपति सह...
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