पटना, दिसम्बर 7 -- पटना हाईकोर्ट में नियुक्त एससी-एसटी अधिकारियों और कर्मियों को फिलहाल प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह के आदेश से हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 25 सितम्बर को एससी-एसटी को आरक्षण देने के लिए जारी आदेश पर फिलहाल अमल नहीं किया जाएगा। प्रोन्नति में आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से ऐसा किया गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक कर्मियों व अधिकारियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी बजन्थरी ने गत 26 सितंबर को एससी कोटा के गैर न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 प्रतिशत और एसटी कोटा के गैर न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को 7....
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