पटना, सितम्बर 10 -- नगर विकास विभाग ने पटना महापौर सीता साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महापौर से सात दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नगरपालिका अधिनियम की धारा 68(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार महापौर के अधिकार और शक्तियों को छीनकर किसी उपयुक्त व्यक्ति को दे सकती है। आमतौर पर महापौर के नहीं रहने पर उपमहापौर को उसके दायित्व सौंपे जाते हैं। महापौर के खिलाफ हुई जांच रिपोर्ट में उनपर विभागीय आदेश की अवहेलना, अनियमित एवं नियम विरुद्ध (अविधिपूर्ण) कार्य करने की बात सामने आई है। महापौर को बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 67क के तहत नोटिस दिया गया है। विभागीय रोक के बावजूद निगम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 123, 124 एवं 125 को साजिश के तहत लाने और उसे पारित कराने का प्रयास करने का आरोप मह...
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