प्रधान संवाददाता, जून 22 -- पटना के 21 अंचलाधिकारियों पर समय पर दाखिल खारिज नहीं करने के आरोप में जुर्माना लगेगा। जिस अंचलाधिकारी के यहां जितना मामला लंबित रहेगा, वहां प्रति मामले पांच हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना की राशि वसूल की जााएगी। शनिवार को दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा, भूमि नापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता एवं हस्तानांतरण मामलों की समीक्षा के दौरान डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने एडीएम राजस्व को यह निर्देश दिया। जिले में 75 दिनों से अधिक समय से 694 मामले लंबित हैं। इसमें सबसे अधिक संपतचक में 290 दाखिल-खारिज के मामले हैं। जिले में दाखिल-खारिज के 98.27 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर दिया गया है। फिर भी 75 दिनों से अधिक 694 मामले लंबित हैं। डीएम ने इस ...