आरा, मई 19 -- -राशन कार्ड सरेंडर करने के लिये अनुमंडल कार्यालय में काउंटर बना -20 जून तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने की स्थिति में एफआईआर पीरो, संवाद सूत्र पक्का मकान, चार पहिया - तीनपहिया वाहन और ढाई एकड़ जमीन वालों को अपना राशन कार्ड हर हाल में सरेंडर करना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को धरातल पर उतारने के लिए अनुमंडल प्रशासन की ओर से एसडीओ अनिल कुमार ने राशन कार्डधारियों की जांच शुरू कर दी है। 10 बिन्दुओं पर जांच की जा रही है और जांच के दौरान 10 बिन्दु में किसी का एक का भी मिलान हुआ तो राशन का उठाव गैर कानूनी माना जायेगा। आगामी 20 जून तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी। इसके लिये प्रचार - प्रसार शुरू कर दिया गया है। प्रचार - प्रसार में विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, राजस्व कर्मचारी और प...