रुद्रपुर, मई 1 -- पंतनगर, संवाददाता। जीबी पंत कृषि विवि में समय से ईएसआई लागू नहीं करने सहित निगम अधिकारियों के विवि में भ्रमण के दौरान वांछित दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराने पर तत्कालीन कुलपति डॉ. तेज प्रताप को पार्टी बनाया था। मामले में अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद रुद्रपुर कोर्ट के न्यायाधीश नाजिश कलीम ने बुधवार को पूर्व कुलपति को दोषमुक्त कर दिया है। ईएसआईसी के रोहित कुमार ने वर्ष 2020 में कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि भारत सरकार की ओर से ऐसे शैक्षणिक संस्थानों, जहां 20 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, वह राज्य बीमा अधिनियम के तहत शामिल किए गए हैं। इसके तहत पंतनगर विवि का भी ईएसआईसी में पंजीकरण आवश्यक है। बतौर विवि के मुखिया तत्कालीन कुलपति डॉ. तेज प्रताप को कार्ट में तलब किया गया। इसमें डॉ. तेज प्रताप ने बताया कि उन्होंने वर्ष 201...