गाज़ियाबाद, अगस्त 20 -- गाजियाबाद। सिटी मजिस्ट्रेट ने होटल और सराय का पंजीकरण नहीं कराने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पंजीकरण नहीं होने पर होटल, लॉज और अन्य को सील करने की चेतावनी दी है। सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि जनपद में लगभग 2500 होटल, सराय, लॉज, मैरिज होम, ओयो संचालित हैं। इनमें से 356 पंजीकृत हैं लेकिन इनमें से 200 होटल की फायर एनओसी समाप्त हो चुकी है। इसके लिए नोटिस भेजे हैं। उन्होंने बताया 413 होटल संचालकों ने सराय अधिनियम नीति के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है लेकिन उनके द्वारा होटल संचालन के लिए सभी विभागों से एनओसी नहीं ली गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया सराय अधिनियम नीति के अंतर्गत पंजीकरण फार्म कलेक्ट्रेट परिसर निशुल्क मिलेगा। होटल-सराय आदि के संचालन के लिए छह प्रकार की एनओसी प्राप्त करनी होती है...