नई दिल्ली, फरवरी 19 -- सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बुधवार को 2023 के कानून के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने संकेत दिया कि समय की कमी के कारण मामले को होली के त्योहार की छुट्टी के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है।भ्रष्टाचार पर पंजाब सरकार की बड़ी चोट, 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसमें क...