नई दिल्ली, जुलाई 15 -- पंजाब सरकार की ओर से की गई 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस भर्ती में संवैधानिक नियमों और यूजीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। राज्य के सरकारी कॉलेजों में ये भर्तियां की गई थीं। अदालत ने मनदीप सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार मामले में यह निर्णय दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और के. विनोद चंद्रेन की बेंच ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब सरकार की ओर से की गई भर्ती को सही ठहराया गया था। अदालत ने कहा, 'इस मामले में बहुत सी खामियां दिखती हैं। इस भर्ती में यूजीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए मल्टिपल चॉइस वाले प्रश्नों के साथ सिर्फ एक पेपर लिया गया। इसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। इस तरह नियम का उल्लंघन ...
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