रांची, दिसम्बर 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के खिलाफ अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने पंजाब इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कॉरपोरेशन को जवाब दाखिल करने को कहा है। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन और पैनम कोल कंपनी का ज्वाइंट वेंचर था। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से शपथ पत्र में केवल इतना कहा गया था कि आयुक्त की रिपोर्ट पर तत्कालीन पाकुड़ डीसी को शोकॉज किया गया था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि शोकॉज नोटिस के बाद क्या कार्रवाई की गई। लेकिन सरकार के अधिवक्ता इसका उत्तर नहीं दे सकें। अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी द्वारा सीएसआर के तहत किए गए खर्...