हापुड़, जून 12 -- पंजाबी महिला व पंजाबी सभा समिति द्वारा संयुक्त रूप से फ्री गंज रोड स्थित रेलवे पार्क में बाल श्रम जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय गुलाब दिवस मनाया गया। समिति के अध्यक्ष संजय कुमार डावर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 14 साल से छोटे बच्चों से दुकान, फैक्ट्री या अन्य किस स्थान पर काम करवाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम त्रनिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई हो सकती है। छोटे बच्चों से काम कराना समाज की कुरीति है जिसे हम सबको मिलकर हटाना होगा। कार्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्वर्गीय पृथ्वीराज चंडोक के पुत्र तरुण चंडोक ने अपने पिता की स्मृति में 101 जोड़ी चप्पल निराश्रित बच्चों को पहनाई व सभा समिति की ओर से खाने का सामान, शिकंजी व गुलाब देकर बच्चों को प्...
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