नई दिल्ली, जुलाई 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें निर्वाचन अधिकारी द्वारा उत्तराखंड में हो रहे पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी। उच्च न्यायालय ने राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के जौनपुर ब्लाक के जिला पंचायत वार्ड भुत्सी में निर्वाचन अधिकारी द्वारा महिला उम्मीदवार सीता देवी का नामांकन रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही, मतपत्र में उनका नाम शामिल करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का फैसला दिया था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के 16 जुलाई को पारित फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सभी तथ्यों को दे...