बागपत, नवम्बर 3 -- राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के चुनाव के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम व्यय सीमा तय कर दी है। इसमें ग्राम प्रधान प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख रुपये, तो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी सात लाख रुपये तक खर्च कर सकेगा। चुनाव कार्यक्रम तो अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आयोग द्वारा निर्धारित दरें आगामी चुनावों में लागू रहेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे और जमानत राशि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां ही जमा करनी होगी। प्रत्याशियों को नामांकन के समय व्यय सीमा की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये, जमानत राशि 80...
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