सुपौल, मई 19 -- त्रिवेणीगंज, निज संवाददाता। सरकार ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लेते हुए पंचायत सचिवों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। अब पंचायत सचिव संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के रूप में कार्य करेंगे। इससे ग्रामीण स्तर पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया और अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ हो जाएगी और लोगों को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पंचायत सरकार भवन में 30 दिन के भीतर किए गए आवेदनों का निष्पादन पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदन एक माह से एक साल के बीच का है तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रमाण पत्र जारी होगा। वहीं एक साल से पुराने मामलों में बीडीओ की अनुशंसा जरूरी होगी।
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