आगरा, नवम्बर 5 -- उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम के मामले में आरोपित महिला समेत दो को राहत मिल गई है। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आरोपित अर्चना एवं श्रीभगवान शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपियों की ओर से अधिवक्ता संजय गुप्ता ने भवन स्वामियों द्वारा परिवाद के पूर्व से सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण करने का हवाला दिया। अग्नि शमन विभाग के अनुश्रवण अधिकारी शिव दयाल शर्मा द्वारा दहेली गेट स्थित पंचरतन अपार्टमेंट में निर्माण उपरांत अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं करने पर अपार्टमेंट निर्मात्री अर्चना निवासी हरीपर्वत एवं पार्टनर श्री भगवान शर्मा निवासी लोहामंडी के विरुद्ध वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 11, 12 एवं 13 के तहत अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया।...