कन्नौज, मार्च 19 -- तालग्राम, संवाददाता। नगर निकायों में अब हाउस टैक्स सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत वर्ग फुट के आधार पर मासिक दर से वसूला जाएगा। टैक्स की नई नियमावली एक अप्रैल से नगर निकायों में लागू हो जाएगी। अब भूस्वामियों को नगर पंचायत के दायरे में खाली पड़ी जमीन व प्लॉट का भी टैक्स अदा करना होगा। निकायों में वर्तमान में आरसीसी वाले पक्के मकान, अन्य पक्के मकान व कच्चे मकान आदि तीन श्रेणियों में गलियों की चौड़ाई के आधार पर हाउस टैक्स की गणना की जाएगी। नगर पंचायत में एक अप्रैल में हाउस टैक्स की दरें लागू कर दी जाएगी। नई नियमावली के अनुसार खाली जगह या पुराने मकान में अतिरिक्त निर्माण करने पर लोगों को एक माह भीतर इसकी जानकारी नगर पंचायत को देनी होगी। अप्रैल माह में जीआइएस सर्वे के माध्यम से डिजिटल माप की कवायद शुरू हो जाएगी। ईओ श्यामेन्द्र मोहन ...